जीराबाद पैलेस कांड में पैक्सों के प्रकरण में आरोपी मोहित जाट दोषमुक्त
विशेष पॉक्सो न्यायालय धार ने सुनाया फैसला, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने की पैरवी
धार। बहुचर्चित जीराबाद पैलेस कांड से जुड़े पॉक्सो एवं छेड़छाड़ के प्रकरण में आरोपी मोहित पिता राधेश्याम जाट, निवासी बबलई, तहसील महेश्वर को विशेष पॉक्सो न्यायालय धार ने दोषमुक्त कर दिया।
प्रकरण क्रमांक SC/48/2024 में सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती सविता ठाकुर (द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) ने 30 सितंबर 2026 को निर्णय सुनाया।
प्रकरण में आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास भारद्वाज एवं उच्च न्यायालय इंदौर के अधिवक्ता प्रदीप दुबे ने पैरवी की। न्यायालय में विचारण के उपरांत आरोपी को आरोपों से दोषमुक्त किया गया।


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