धामनोद//चाइनीज मांझा उपयोग पर कार्रवाई तय, थाना धामनोद की चेतावनी
थाना धामनोद पुलिस द्वारा जनहित में चाइना पतंग डोर (चाइनीज मांझा) के उपयोग, निर्माण, बिक्री एवं भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध की सूचना जारी की गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चाइना डोर का उपयोग करना कानूनन अपराध है और इसके उल्लंघन पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
थाना प्रभारी ने बताया कि चाइना पतंग डोर अत्यंत खतरनाक होती है, जिससे आम नागरिकों, वाहन चालकों, बच्चों एवं पक्षियों की जान को गंभीर खतरा रहता है। पूर्व में कई स्थानों पर इस डोर के कारण गंभीर दुर्घटनाएं, गले पर कट लगने की घटनाएं तथा पक्षियों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी अत्यंत हानिकारक है।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चाइना डोर का निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि किसी नाबालिग द्वारा चाइना डोर का उपयोग किया जाता है, तो उस स्थिति में अभिभावक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
थाना धामनोद द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि वे चाइना डोर को न तो खरीदें, न बेचें और न ही उपयोग में लें। पतंग उड़ाने के लिए केवल सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल सूती डोर का ही प्रयोग करें। साथ ही नियमों का पालन कर स्वयं की और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
पुलिस ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। कानून का पालन कर ही हम अनमोल जीवन और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। थाना धामनोद द्वारा यह सूचना जनहित में जारी की गई है।


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