पुरानी रंजिश को लेकर विवाद करने वाले आरोपियों श्रीराम एवं संतोष को 4-4 वर्ष का आश्रम कारावास
धामनोद //मंगलवार को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री अनिल चौहान धरमपुरी द्वारा धामनोद थाना के अपराध क्रमांक 229/24 एवं विशेष प्रकरण क्रमांक 09/25, धारा 294, 323, 324, 506, 34, 427, 326 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (बी) में उदभूत प्रकरण अधिनियम में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण 1. श्रीराम पिता किशोर ऊर्फ अमर फुलफगर, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम डोंगरगांव, थाना धामनोद जिला धार म.प्र. एवं 2. संतोष पिता राजू फुलफगर, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम डोंगरगांव थाना धामनोद, जिला धार, म.प्र. को दोषी मानते हुए दोनों आरोपीगण की 4-4 वर्ष का कारावास और कुल 4,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
घटना दिनांक 30 मार्च 2024 को फ़रियादी शिव ने हमराह उसकी बहन के साथ थाना आकार मौखिक रिपोर्ट की है कि यह उपरोक्त पते पर रहता है। खेती किसानी का काम करता है। उक्त दिनांक 30.07.24 को वह उसके मामा विनोद मालीवाड़ के घर ग्राम डोंगरगांव होली का त्यौहार मनाने के लिये गया था। शाम करीवन 5:00 बजे की बात है। श्रीराम पिता किशोर निवासी डोंगरगांव के उसके मामा विनोद के मकान के सामने आकर पुराने झगड़े की बात लेकर नंगी-नंगी अश्लील गांलीया देने लगे जब मैने गालिया देने से मना किया तो श्रीराम ने साईकिल का चकरा मार दिया जिससे मुझे सिर में चोट लगी तथा बिच बचाव करने मेरे मामा का लड़का रोहित आया इतने में संतोष पिता गज्जु फुलफगर आया और उसने अपने हाथ में लिया फलिया रोहित को मारा जो सिर में लगा एवं फिर जाते जाते बोले की आज तो बच गये कि कभी पुराने अगड़े में सामने आये तो जान से तय कर देगे। उक्त प्रकरण का अनुसंधान थाना धामनोद द्वारा किया गया । अभियोजन की और से पेरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक सुश्री मधुलिका मेव ए. डी. पी. ओ. द्वारा की गई।


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