जिला बदर आरोपी को प्रतिबंधित क्षेत्र में मिलने पर मानपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार निकाला जुलूस
मानपुर/इंदौर, 17 जुलाई। इंदौर ग्रामीण के मानपुर थाना पुलिस ने जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करने वाले एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, अभिषेक पिता अशोक मेड़ा (23 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 6, बस स्टैंड मोहल्ला, मानपुर को जिला दंडाधिकारी इंदौर द्वारा 22 अप्रैल 2026 को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 के तहत छह माह के लिए इंदौर जिले सहित उज्जैन, देवास, धार, खरगोन एवं रतलाम की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया गया था। आदेश का पालन कराते हुए 27 अप्रैल 2026 को आरोपी को प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर किया गया था।
इसके बावजूद आरोपी प्रतिबंधित अवधि के दौरान मानपुर क्षेत्र में पाया गया। सूचना मिलने पर मानपुर थाना पुलिस ने उसे सोसायटी के पास मानपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लंघन किए जाने पर उसके खिलाफ अपराध क्रमांक 247/2026 धारा 14 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की है।
आरोपी पर पहले से कई गंभीर मामले दर्ज
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के विरुद्ध मानपुर थाने में हत्या के प्रयास, मारपीट, बलवा, शासकीय कार्य में बाधा, एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में वर्ष 2022 से 2026 के बीच कुल 9 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी लंबे समय से क्षेत्र का आदतन अपराधी माना जाता है।
इन पुलिस अधिकारियों की रही सराहनीय भूमिका
कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक महेंद्र मकांगे के नेतृत्व में उप निरीक्षक ललित सिंह सिकरवार, प्रधान आरक्षक सुमित सेमवाल, आरक्षक विजय चौहान एवं विद्यांचल वैष्णव सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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