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Friday, 30 January 2026

थाना राजपुर पुलिस ने 07 वर्षीय बालिका के साथ लैंगिक अपराध एवं हत्या के मामले में बाल अपचारी को लिया अभिरक्षा में

 थाना राजपुर पुलिस ने 07 वर्षीय बालिका के साथ लैंगिक अपराध एवं हत्या के मामले में बाल अपचारी को लिया अभिरक्षा में



राजपुर बड़वानी। ग्रामीणों की सूचना पर मृतिका बालिका का शव इंदिरा सागर नहर, ग्राम मुंडला क्षेत्र से प्राप्त हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा मृतिका के गुप्तांग में चोटें तथा पानी में डूबने एवं दम घुटने से मृत्यु होना लेख किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध घटित होना पाए जाने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना राजपुर पर अपराध क्रमांक 54/2026 अंतर्गत धारा 103(1), 238(बी), 137(2), 64(2)(i), 65(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/4(2), 5(i), 5(m), 6 बाल लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


 प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बड़वानी जगदीश डावर द्वारा थाना प्रभारी राजपुर निरीक्षक विक्रमसिंह बामनिया को आरोपी की शीघ्र पतारसी व गिरफ्तारी कर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज बब्बर एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस राजपुर आयुष कुमार अलावा के मार्गदर्शन में प्रकरण के अनुसंधान में विशेष पुलिस टीम द्वारा मुखबिर तंत्र, तकनीकी, वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की गई।


विवेचना के दौरान मृतिका के परिजनों एवं साक्षियों के कथनों से बालिका के काका पर संदेह पाया गया, जिस पर उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी की सौतेली माता का पुत्र तीन–चार दिन पूर्व कार्य हेतु इंदौर गया हुआ था। दिनांक 25.01.2026, रविवार को रात्रि लगभग 08 बजे उसके पिता खेत पर सिंचाई हेतु गए थे तथा परिवार के अन्य सदस्य भोजन उपरांत सो गए थे। इसी दौरान आरोपी बाल अपचारी द्वारा सो रही सौतेली मां के पुत्र की लड़की, जो लगभग 07 वर्षीय बालिका थी, उसे उठाकर घर के पीछे नहर के समीप ले जाकर उसके साथ लैंगिक अपराध किया गया, जिससे बालिका को गंभीर शारीरिक चोटें हुईं। बालिका के रोने-चिल्लाने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की नीयत से नहर के पानी में फेंक दिया, जिसके परिणामस्वरूप बालिका की पानी में डूबने एवं दम घुटने से मृत्यु हो गई। आरोपी को किशोर न्यायालय में पेश किया जाएगा।



*पुलिस की इस कार्यवाही में थाना प्रभारी राजपुर निरीक्षक विक्रमसिंह बामनिया, उप निरीक्षक कविता कनेश, उप निरीक्षक छगनसिंह चौहान, उप निरीक्षक गजेन्द्रसिंह ठाकुर, सहायक उप निरीक्षक राकेश सागौरे, प्रधान आरक्षक बाबुलाल निगोले, प्रधान आरक्षक रितेश राठौर, आरक्षक अरविंद पाटीदार, महेन्द्र प्रजापति, गेंदालाल सिसोदिया, सुनील वास्कले, तुलसीराम मंडलोई तथा सायबर टीम उप निरीक्षक रितेश खत्री, योगेश पाटील एवं मडिया डावर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।*



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