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Saturday, 15 November 2025

हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ अर्थ दंड से दंडित किया।

 हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ अर्थ दंड से दंडित किया।



धरमपुरी। अपर सत्र एवं जिला न्यायालय ने हत्या के मामले में हत्या के तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 10000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है, इसके अलावा हत्या के साक्ष्य मिटाने और मारपीट की धाराओं में भी सजा दी गई है। 


प्रकरण के अनुसार, 24 मई 2024 को ग्राम डेहरिया गुजरी में कैलाश नामक व्यक्ति की लोहे के सरिए से हमला कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर तालिमा पिता पाक गुजरी, अशोक पिता मांलिया और रोहित पिता मंगलिया तीनों निवासी डेहरिया गुजरी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।


उक्त मामले में न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास तथा 10,000 रुपये अर्थदंड, धारा 201 के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास, और धारा 323/34 के तहत छह माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उक्त जानकारी अभियोजक ने मिडिया को दी।

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